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उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों का पंजीकरण शुल्क माफ

देहरादून। बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचे में संशोधन करते हुए 15 नए पद सृजित किए गए हैं।
इसके अलावा न्यू पेंशन योजना के साथ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम को जोड़ते हुए ग्रेजुटी की व्यवस्था करने पर सहमति बन गई है।

साथ ही बैठक में बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई-वाहन टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट में लिए गए निर्णय-

उत्तराखंड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम में किया गया संशोधन। हाइब्रिड गाड़ियों को भी टैक्स से छूट देने का लिया गया निर्णय।
उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही के पद और उत्तराखंड वर्दीधारी उपनिरीक्षक के पदों का एग्जाम एक साथ कराया जाएगा। सब इंस्पेक्टर लेवल के पदों के भी एग्जाम एक साथ कराए जाएंगे।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचे में किया गया संशोधन।15 नए पद लिए गए सृजित। जिसमें एक नियमित पद और 14 आउटसोर्स के जरिए भरा जाएगा।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के ढांचे में किया गया संशोधन। 12 नए पद और लिए गए सृजित।
न्यू पेंशन योजना का लाभ उठा रहे कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को जोड़ते हुए ग्रेजुटी की व्यवस्था की जाएगी।
2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा।
देहरादून की सीएनजी व BS-6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी।
विक्रम व अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी।
बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह माफ होगा, केवल जीएसटी देय रहेगा।

सरकार ने हाईब्रिड कारों का पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने वर्दीधारी विभिन्न विभागों की संयुक्त परीक्षा कराने पर भी मुहर लगाई है।

सचिव गोपन शैलेश बगोली ने बताया कि कैबिनेट में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि पर्यावरण सरंक्षण को इलेक्ट्रिक हाईब्रिड कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों में हाईब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टैक्स शत- प्रतिशत माफ है।

उत्तराखंड में अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं थी। इसके कारण उपभोक्ता ऐसी गाड़ियों का दूसरे राज्यों में पंजीकरण करवा रहे थे। इससे राज्य को जीएसटी में 28 से लेकर 43 प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा था।

इसी नुकसान को बचाने को पंजीकरण शुल्क माफ किया है। उन्होंने बताया कि अब हाईब्रिड मोड वाली इलेक्ट्रिक पेट्रोल, इलेक्ट्रिक डीजल गाड़ियों का पंजीकरण शुल्क माफ होगा।

इससे उपभोक्ताओं को साढ़े तीन लाख से लेकर पांच लाख से अधिक तक का लाभ होगा। कहा कि इस टैक्स को माफ करने से कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इसकी भरपाई 28 से लेकर 43 प्रतिशत जीएसटी से प्राप्त होने वाली आय से होगी।

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