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गोवंश के साथ अमानवीय कृत्य के आरोपी का नैनीताल पुलिस ने किया त्वरित शिनाख्त — अभियुक्त गिरफ्तार

एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी के कड़े निर्देश पर नैनीताल पुलिस ने संवेदनशील प्रकरण में दिखाई अत्यंत तत्परता

हल्द्वानी। गिरीश चंद पांडे पुत्र रमेश पांडे निवासी आरटीओ रोड मुखानी द्वारा थाने में तहरीर लाकर दर्ज कराई गई कि एक अज्ञात मुस्लिम युवक द्वारा दिनाँक- 31-10-2025 मैदान में विश्राम कर रहे गोवंश के साथ अमानवीय एवं अप्राकृतिक कृत्य किया गया है।

तहरीर के आधार पर थाना मुखानी में एफआईआर संख्या 237/25, धारा 299 BNS एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक वीरेंद्र चंद को सुपुर्द की गई।

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✅ एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही — विशेष टीम गठित

मामले की अत्यधिक संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल श्री मंजुनाथ टीसी ने तत्काल आरोपी की शिनाख्त किए जाने हेतु एसपी हल्द्वानी  मनोज कत्याल को विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए।

सीओ हल्द्वानी श्री नितिन लोहनी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष मुखानी  दिनेश जोशी के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस टीम द्वारा टीमों

घटनास्थल के आस-पास से लेकर दिल्ली तक के सीसीटीवी कैमरों का गहनता से अवलोकन किया गया।

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✅ सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की पहचान — रुद्रपुर किच्छा बाईपास से दबोचा गया

सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक प्रकाश में आया। गहन विश्लेषण में पाया गया कि वही व्यक्ति सुबह फिर घटनास्थल के निकट उन्हीं कपड़ों में दिखाई दिया। स्थानीय लोगों द्वारा फुटेज देखने पर अभियुक्त तुरंत अपना सामान लेकर फरार हो गया।

पुलिस टीम द्वारा सतत खोजबीन, CCTV अवलोकन, सूचना संकलन एवं तकनीकी माध्यमों से उसका लोकेशन पता लगाया गया।

 टीम ने रुद्रपुर, किच्छा बाईपास, शिवनगर के निकट गंगानगर चौराहे से अभियुक्त को घटना के समय पहने कपड़ों व अन्य सामान सहित 07-11-2025 को गिरफ्तार कर लिया।

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पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह 28.10.25 को मजदूरी करने हल्द्वानी आया था और अपने अमानवीय मानसिकता के कारण इस घृणित हरकत को अंजाम दिया।

ऐसे कृत्य सामाजिक, नैतिक तथा कानूनी रूप से अत्यंत निंदनीय हैं।

अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

✅ गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सुनील कुमार पुत्र – मिड़हीलाल निवासी – मिल्क मुफ्ती सईदनगर, थाना अजीम नगर, तहसील स्वार, जिला रामपुर (उ.प्र.) उम्र – 24 वर्ष

जनपद में पशुओं के प्रति क्रूरता, अमानवीय कृत्य व किसी प्रकार का घृणित अपराध किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।

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