हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने कुमाऊं आयुक्त को जारी किया नोटिस 

29 मई को खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जांच रिपोर्ट आयोग के सामने प्रस्तुत करने के दिए आदेश 

हल्द्वानी। सामाजिक कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा शोषण और प्रताड़ित करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने कुमाऊं आयुक्त को नोटिस जारी कर 29 मई को खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जांच रिपोर्ट आयोग के सामने प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख निर्धारित की गई है।

बता दें कि राज्य मानवाधिकार द्वारा चार साल बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई नही की गई थी, जिससे जल्द सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

जिस पर पूर्व में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिए थे कि उनकी शिकायत का निस्तारण कर आयोग चार सप्ताह में जवाब पेश करे. आयोग ने पूर्व में भी आयुक्त को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई।

जिस पर आयोग ने एक बार फिर नोटिस जारी कर खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से 29 मई को जांच रिपोर्ट आयोग के सामने प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

 चोरगलिया निवासी भुवन चन्द्र पोखरिया ने आयोग में प्राथर्ना पत्र देकर कहा है कि चोरगलिया में अवैध खनन, भंडारण, एनजीटी व उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के मामले में उनके द्वारा समाज का हित देखते हुए आवाज उठाई गई थी।

जिस पर चोरगलिया पुलिस द्वारा उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और गुंडा एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया. यही नहीं पुलिस द्वारा उनका लाइसेंसी शस्त्र जमा कराकर लाइसेंस निरस्त किया गया।

बार बार उन्हें थानों और न्यायालयों में ले जाकर प्रताड़ित किया गया।

जिसकी वजह से उनकी सामाजिक छवि धूमिल हुई है, इसलिए उन्हें प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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