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उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिवहन निगम के अधिकारियों ने टैक्सी गाड़ियों पर की चालानी कार्रवाई

रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद आज नगर में परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा संघन अभियान चलाकर बाहरी जिलों की संचालित टैक्सी वाहनों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 25 टैक्सी वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 5000,10000 चालान कर उन्हें नगर के भीतर न चलने की हिदायत दी है।

परिवहन विभाग के अधिकारी गोविन्द सिंह ने बताया उच्च न्यायालय ने नगर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देशों के क्रम में नगर में 2017 के बाद परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों की चैकिंग के दौरान पाया गया है कि नगर में बाहरी जिलों के टैक्सी वाहन चालकों द्वारा पालिका से टोल टैक्स पास बनाकर नगर में संचालन हो रहे वाहनों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई है।

जो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। इस दौरान टैक्सी ट्रांसपोर्ट अधिकारी गोविंद सिंह, दरोगा गिरीश कांडपाल चंदन सिंह सुखताल, चालक पुष्कर आदि मौजूद थे।

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