हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासन की तैयारी पूरी, तल्लीताल से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक हॉर्न बजाना रहेगा प्रतिबंधित

रिपोर्टर : गुड्डू सिंह ठठोला 

नैनीताल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल की माल रोड पर 1 अगस्त से वाहनों के हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक तैयारियों में जुटे हैं। प्रशासन का उद्देश्य शहर में ध्वनि प्रदूषण को कम करना और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को शांत एवं सुखद वातावरण उपलब्ध कराना है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर माल रोड को ‘नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित किए जाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयुक्त की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि कोई वाहन चालक तल्लीताल से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के बीच माल रोड पर हॉर्न बजाते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा ₹1000 का चालान किया जाएगा।

नगर पालिका और जिला प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता संबंधी होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। इन होर्डिंगों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से अपील की जा रही है कि वे माल रोड क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग न करें और इस नई व्यवस्था का पालन करें।

जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग (आरटीओ) को भी निर्देश दिए हैं कि सभी टैक्सी यूनियनों के साथ बैठक कर उन्हें नई व्यवस्था की जानकारी दें, ताकि वाहन चालक 1 अगस्त से पहले ही नियमों से पूरी तरह अवगत हो सकें। उन्होंने कहा कि इस पहल से शहर में ध्वनि प्रदूषण कम होगा और नैनीताल आने वाले पर्यटक प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का आनंद ले सकेंगे।

इसी क्रम में गुरुवार को उपजिलाधिकारी नवाजिश खालिक ने तल्लीताल स्थित लेक ब्रिज पर तैनात कर्मचारियों से बैठक कर उन्हें निर्देश दिए कि वे माल रोड में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को नए नियम की जानकारी दें।

उन्होंने टैक्सी चालकों से भी संवाद कर सहयोग की अपील की और कहा कि सभी वाहन चालक इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करें, जिससे नैनीताल की शांत और स्वच्छ पहचान को और मजबूत बनाया जा सके।

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