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भवाली  नगर में उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा 99 पशुपालको के 308 पशुओ का पंजीकरण किया गया

रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। पशु चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भवाली में राजकीय पशुचिकित्सालय भवाली द्वारा 99 पशु पालकों के 308 पशुओ का पंजीकरण किया गया।

इसके साथ ही पशुपालकों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी दिए गये।

बताया कि भवाली के वार्ड रेहड़, भोनियाधर, सेनिटोरियम एवं गाँधी कालोनी में पशु पालकों के गो वंशीय पशुओ का पंजीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि श्यामखेत वार्ड में कार्य प्रगति पर है। 

जहां श्यामखेत , मल्ली बाजार और दुगाई स्टेट में भी जल्द ही पंजीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि पशुओ का पंजीकरण न कराने पर और पशुओ को खुला छोड़े जाने पर पशुपालकों से 2000 रुपये प्रति पशु अर्थदण्ड वसूला जायेगा। जिसका भुगतान पशु पालक को नगर पालिका भवाली के कार्यालय में करना होगा .

आगे बताया कि स्वास्थ्य प्रमाण के लिए 50 रुपये प्रति पशु की दर से शुल्क लिया जायेगा. वही नये पशु के जन्म पर, बाहर से पशु लाने पर अथवा किसी अन्य को पशु देने या फिर बेचने पर पंजीकरण नये पशु पालक के नाम कराना अनिवार्य है।

जिसकी सूचना पशु चिकित्सालय पर लिखित में देने पर पंजीकरण नये पशु पालक के नाम किया जायेगा और पंजीकरण पशु पालक के नाम न पाये जाने की स्थिति पर 2000 रुपये प्रति पशु अर्थदण्ड लगाया जायेगा ।

वही उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि पशु के जन्म पर या पशुओं के कान का टैग निकल जाने या फिर इसके क्षतिग्रस्त हो जाने पर पशुचिकित्सालय में नया टैग लगवाने के लिए जरूर सूचित करें।

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