नैनीताल। हाई कोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी 8 मई के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने यह आदेश दिया है जिसे लेकर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है।आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के नैनीताल से बाहर प्रस्तावित स्थानांतरण के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी।

उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन इस अदालत को नैनीताल से बाहर स्थानांतरित करने के कदम का विरोध कर रहा है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 8 मई को राज्य सरकार से उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किए जाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह चिन्हित करने को कहा था।

उच्च न्यायालय ने एक पोर्टल भी बनाया है जिससे इस मुद्दे पर लोग ऑनलाइन अपनी राय दे सकें। इस राय से लोगों का मत स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च न्यायालय को नैनीताल से बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए या नहीं।

अपना पक्ष रखने के लिए देहरादून बार एशोसिएशन ने केविएट भी दाखिल किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

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