ब्रेकिंग न्यूज़

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के चुनाव में दो जगह वोटर लिस्ट वाले प्रत्याशियों के प्रतिभागियों लेकर दायर दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई

रिपोर्टर – गुड्डू सिंह ठठोला

नैनीताल। हाईकोर्ट में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के चुनाव में दो जगह वोटर लिस्ट वाले प्रत्याशियों के प्रतिभागियों को लेकर दायर दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट अब सभी चुनांव याचिकाओं को 6 माह के भीतर निस्तारित करने का निर्णय लिया।

कोर्ट ने इस सम्बंध में representation of people act की धारा 86 के तहत ही उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 की चुनाव याचिकाओं को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए हैं.
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि 6 माह के भीतर सभी चुनांव याचिकाओं पर स्थित कोर्ट अपना फैसला देगी।

जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि 2 जगहों की वोटर लिस्ट में शामिल चुनांव जीतकर आए प्रत्याशी पद पर बने रहेंगे या नही और उन्हें जिला पंचायत चुनावों में वोट देने का अधिकार है या नही।
आपकों बता दे कि पौड़ी गढ़वाल की दीक्षा नेगी, नीरू चौहान टिहरी गढ़वाल, गंगा देवी, त्रिलोक भट्ट, अजय कांस्वाल, वर्षा चौहान व अन्य ने उच्च न्यायालय में चुनांव याचिका दायर कर कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे प्रत्याशियों से चुनांव हारे है।

जिनका नाम 2 जगहों की वोटर लिस्ट अंकित है। याचिका में कहा गया है कि यदि कल 14 अगस्त को होने वाले जिलाध्यक्ष के चुनांव में ये लोग वोटिंग में भाग लेते है तो उनके वोट व्यर्थ जाएंगे।

यह भी पढ़ें :  हल्द्वानी : आबादी क्षेत्र में कबाड़ की दुकानों पर नगर निगम सख्त, शहर से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी

You missed

error: Content is protected !!