उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न विभागों में ड्राफ्टमैन पदों पर डिप्लोमा धारकों को बाहर किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की
रिपोर्टर गुड्डू सिंह ठठोला
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विभागों में ड्राफ्टमैन पदों पर डिप्लोमा धारकों को बाहर किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम आदेशों तक रोक लगा लगाने के साथ ही सरकार सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 मार्च की तिथि नियत की है। कोर्ट सरकार के अधिवक्ताओं के जवाब से संतुष्ट नहीं रही जिसके बाद 20 मार्च तक जवाब दाखिल कर पूछा है कि किन नियमों के तहत बार बार अहर्ता बदली गई हैं।
आपको बतादें कि प्रकाश सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने विभागों में ड्राफ्टमैन की भर्ती प्रक्रिया शुरु की जिसमें योग्याता पाँलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग और सर्टिफिकेट डिप्लोमा ड्राफ्टमैन रखा गया था।
जिसे बाद में 8 जनवरी 2025 को इन योग्यताओं में बदलाव कर भर्ती प्रक्रिया में सर्टिफिकेट डिप्लोमा धारकों को ड्राफ्टमैन से बाहर कर दिया गया। जो कि असवैधानिक है।